14साल से कम उम्र वाले से काम कराने पर दर्ज होगा मुकदमा जाना होगा जेल

बालश्रम उन्मूलन पर किया गया जागरूकता शिविर
बालश्रम कराना कानूनी अपराध:न्यायधीश 
अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर रवि कान्त यादव ने बताया कि आज दिनांक 08.06.2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के तत्वावधान में बालश्रम उन्मूलन जागरूकता शिविर का आयोजन नव निर्मित मेडिकल कालेज, रामपुर हरका, में श्रमिकों के मध्य रवि कान्त यादव, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर की अध्यक्षता में किया गया। शिविर का संचालन श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनीष कुमार सिंह द्वारा किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर द्वारा उपस्थित मजदूरों को जागरूक करते हुए बताया गया कि बाल श्रम एक अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का मजदूरी कराने पर मजदूरी कराने वाले के उपर एफ०आर्इ०आर० दर्ज हो सकता है एवं जुर्माना भी हो सकता है। 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसलिए बच्चे स्कूल पढ़ने जाये एवं बड़े अपने काम पर जाये। 15 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों से हल्का-फुल्का काम कराया जा सकता है, कोर्इ जोखिम वाला काम नहीं लिया जा सकता।
इस शिविर में सहायक श्रम आयुक्त विजय प्रताप यादव द्वारा बाल श्रमिक , किशोर श्रमिक एवं बंधुआ श्रमिक के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दिया गया साथ ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनीष कुमार सिंह द्वारा मजदूरों को श्रमिक कार्ड, र्इ-श्रमिक कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया एवं उसके फायदे बताये गये तथा मजदूरों को बताया गया कि जिस किसी मजदूर का श्रम कार्ड नहीं बना है, वह अपने नजदीकी कामन सर्विस सेन्टर/सहज जनसेवा केन्द्र जाकर बनवा सकते हैं। इस शिविर में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के कर्मचारीगण राजकुमार वर्मा, विजय कुमार मिश्र एवं संजय कुमार शाही पीएलवी तथा कार्य करा रहे प्रोजेक्ट मैनेजर व काफी संख्या में मजदूर उपस्थित रहे।

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